तीन व्यक्ति जिला बदर

373 Views

तीन व्यक्ति जिला बदर
बड़वानी 13 नवम्बर / जिला दण्डाधिकारीष्श्री अमित तोमर ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत ठीकरी निवासी शुभम पिता गणेश जायसवाल को 6 माह के लिए तथा ठीकरी निवासी रवि पिता नयनसिंह चैहान एवं सेध्ंावा निवासी राजेश उर्फ लालू पिता रमेश पंेटर को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है ।
जिला बदर की इस कार्यवाही के कारण आरोपी आदेशानुसार बड़वानी जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खण्डवा, इन्दौर की राजस्व सीमा में प्रवेष नही कर सकेगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »