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हरदा 12 नवम्बर 18/जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराधिक प्रवृत्ति के सुनील पिता रामबक्स राजपूत निवासी ग्राम काथड़ी तहसील टिमरनी को 3 माह की अवधि, जग्गू उर्फ योगेन्द्र पिता रीतेश उर्फ रत्नेश निवासी प्यादापुरा हंडिया तहसील हंडिया को 1 वर्ष एवं अशोक बेलदार पिता रतिलाल बेलदार निवासी ग्राम बैडी तहसील हंडिया थाना हंडिया को 3 माह हेतु हरदा एवं उससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, बैतूल जिले की राजस्व सीमा से आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के अंदर निष्कासन आदेश जारी किये है।