क्षिप्रा पंचायत सचिव  राजेंद्र सिसोदिया निलंबित

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    देवास 27 अक्टूबर 2018/निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास राजीव रंजन मीणा ने जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायत की क्षिप्रा के सचिव राजेंद्र कुमार सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं तथा आगामी आदेश तक अस्थाई तौर पर ग्राम पंचायत क्षिप्रा का प्रभार अस्थाई तौर पर ग्राम रोजगार सहायक जितेंद्र सिसोदिया को सौंपा है।

     विदित है कि गत दिवस नायब तहसीलदार एवं फ्लाइंग स्क्वॉड दल-9 द्वारा ग्राम पंचायत क्षिप्रा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी दो पोस्टर पाए गए तथा शिलान्यास पत्थर को भी कवर नहीं किया गया। उक्त ग्राम पंचायत भवन में शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी पोस्टर पाए गए जो कि मप्र संपत्ति विरूण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत आचार संहिता का उल्लंघन ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र कुमार सिसौदिया द्वारा किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत मप्र में आचार संहिता 6 अक्टूबर 2018 से प्रभावशील है तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवास द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे ना ही लिखेगा ना ही चस्पा होंगे। ग्राम पंचायत सचिव श्री सिसोदिया द्वारा निर्वाचन के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतते हुए विधानसभा निर्वाचन-2018 प्रभावशील आचार संहिता का उल्लंघन एवं मप्र सिविल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का उल्लंघन किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के तहत ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र सिसोदिया द्वारा कार्य में की गई लापरवाही एवं गंभीर कदाचरण को दृष्टिगत रखते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

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