लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र दो दिन में जमा कराने के निर्देश जमा नहीं कराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

418 Views

देवास 20 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी शस्त्र लायसेंसधारी, जिन्होंने अभी तक अपने शस्त्र निकटवर्ती थाने या अनुज्ञप्तिधारी आर्म्स डीलर के पास जमा नहीं कराये हैं वे अपने शस्त्र दो दिन के भीतर निकटवर्ती थाने या अनुज्ञप्तिधारी आर्म्स डीलर के पास जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में जमा न कराने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
विदित है कि विधानसभा निर्वाचन-2018 की गतिविधियों को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए देवास जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गये हैं।
जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग/उपयोग नहीं करेगा। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अनुज्ञप्तिधारी डीलर के पास जमा करायेंगे तथा जमा करने की रसीद प्राप्त करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराने की स्थिति में रसीद की छाया प्रति संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »