देवास 20 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने जिले के रिटर्निंग आफिसरों, नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशो का कड़ाई से पालन करें। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय खाता के रजिस्टर में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिन के व्यय शामिल करना है। भले ही वह निर्वाचन सामग्री के व्यय नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि के पूर्व के हो, उनका उपयोग नाम-निर्देशन पत्र अवधि के बाद किया गया हो। नाम-निर्देशन पत्र के समय रैली या जुलूस के आयोजन संबंधी सभी प्रकार के व्यय अभ्यर्थी के व्यय खाते में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि चुनाव की घोषणा से ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। जो कि निर्वाचन में प्रत्याशी बनने की इच्छा व इरादा रखते है। अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय किए गए सभी व्यय निर्वाचन व्यय में गणना किए जावेंगे। नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के पूर्व सामग्री पर किए गए सभी व्यय यदि अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने में यदि उपयोग किया जाता है, तो व्यय खाते में शामिल होंगे।
अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय और आयोग के निर्देशों का पालन करने के संबंध में निर्देश
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