देवास, 19 अक्टूबर 2018/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र में एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी टीमों को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है तथा वाहन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार बिंदुओं को पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जारी निर्देशानुसार प्रत्येक एफएसटी टीम को वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। एफएसटी दल की ड्यूटी केवल 8 घंटे के लिए लगाई जाती है तो वाहन को दूसरे भारमुक्त दल को उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन मासिक किराये के आधार पर लिया जा सकता है। एसएसटी दल के सदस्यों को आवश्यकता होने पर लाने-ले जाने हेतु वाहन नियुक्त किया जाएगा। यह चक्र अनुसार लाने- ले जाने हेतु उपयोग किया जाएगा।
वीएसटी टीम को रैली अथवा आमसभा के आयोजन होने पर वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। सात से आठ सीटर वाहन किराये पर लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें बैठक सके। चेक पोस्ट में निकटतम मुख्यालय के अधिकारियों को लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि परिवहन में सुविधा हो। पुलिस के वाहनों का भी युक्ति-युक्ति उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
एफएसटी, एसएसटी तथा वीएसटी टीमों को वाहनों उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी
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