देवास-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिलाबदर आरोपियों में अमरदीप उर्फ बिट्टू सरदार पिता गुरुमीत सिंह छाबड़ा उम्र 31 वर्ष निवासी 56 नूतन नगर देवास, आरोपी जाकीर पिता शब्बीर अली उम्र 45 वर्ष निवासी-03 सुतार बाखल देवास तथा दशरथ उर्फ धर्मेंद्र पिता रमेशचंद्र यादव उम्र 42 वर्ष निवासी सोनकच्छ शामिल है।
जिला दंडाधिकारी ने आरोपी अमरदीप उर्फ बिट्टू सरदार पिता गुरुमीत सिंह छाबड़ा, आरोपी जाकीर पिता शब्बीर अली तथा दशरथ उर्फ धर्मेंद्र पिता रमेशचंद्र यादव को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
तीन आरोपियों पर जिलाबदर की कारवाई।
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