देवास,-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडेय ने आगामी दीपावली पर्व 2018 के परिप्रेक्ष्य में देवास शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी विक्रय के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों की पटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2018 तक नवीनीकृत की जाएगी। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 के नियम (3) अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए अधिकृत होंगे। आतिशबाजी विक्रय, भंडारण आदि हेतु नवीन विज्ञप्तियां स्वीकृत नहीं की जाएगी। देवास शहर के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी देवास, आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक देवास तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थाई दुकान के लिए सुरक्षित स्थान का चयनकर ले आउट की स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि अनुभाग अंतर्गत आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उक्तानुसार तैयार व स्वीकृत ले-आउट अनुसार दुकान आवंटन का कार्य आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित कर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु तैयार दुकानें की आपसी दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए तथा दुकानें अग्निरोधी सामग्री/ लोहे की चद्दरों से निर्मित किए जाएंगे। आतिशबाजी भंडारण-विक्रय हेतु निर्मित शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं हों। आतिशबाजी विक्रय के लिए तैयार दुकानें में अथवा शेडों की सुरक्षा हेतु निर्धारित दूरी में तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लेंपों या खुली बत्तियों या कपड़े का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि विद्युत बत्तियों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें सुरक्षित तरीके से फिक्स किया जाएगा और शेडों की प्रत्येक पंक्ति में एक मुख्य स्विच की व्यवस्था की जाए। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाएगी। आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्निरोधी सामग्री व तकनीकी अधिकारी की देखरेख व नियंत्रण में किया जाएगा। लकड़ी रेक व कपड़े के शामियानों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
नाबालिग बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं करें
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि नाबालिग बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेंगे। लाइसेंस नवीनीकरण किए बिना आतिशबाजी का विक्रय नहीं करें। निर्मित अस्थाई दुकानों के बीच दो दुकानों की आपसी सुरक्षा हेतु निर्धारित 3 मीटर की दूरी में आतिशबाजी का भंडारण किया जाएं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा हेतु बालू एवं पानी से भरी बाल्टियां जरूर रखें। आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर बिग्रेड की सुविधा सुनिश्चित की करें।
डिलेवरी गोडाउन से की जाए
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी थोक व खेरची लाइसेंस शहरी/आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा। शहरी क्षेत्र में दुकान होने की स्थिति में थोक विक्रेता एक-एक सेंपल रखकर केवल ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। आतिशबाजी का विक्रय और डिलेवरी गोडाउन से ही की जाएगी। इस दौरान अग्नि दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करेंगे। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को उनका लाइसेंस देखकर ही आतिशबाजी विक्रय करेंगे। निर्धारित स्थान से अन्य स्थान अर्थात शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आतिशबाजी का विक्रय करता पाए जाएं तो उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी/सीएसपी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में शहर के मध्य/आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय/भंडारण न किया जाए। इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जाएं
दीपावली पर्व के दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी आतिशबाजी विक्रय हेतु दिशा निर्देश जारी
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