देवास, 15 अक्टूबर 2018/ बैंक अधिकारी हर संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय और आयकर विभाग को देंगे। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई नहीं करेंगे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि एटीएम व बैंकों में कैश पहुँचाने वाले वाहन पर कैश परिवहन से संबंधित पुख्ता दस्तावेज रहना चाहिए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए है कि बैंकों से संबंधित कैश का परिवहन करने वाले वाहनों और उस पर तैनात अमले की जानकारी एलडीएम को दें। उन्होंने कहा जिला प्रशासन व पुलिस के उड़नदस्तों द्वारा वाहनों की सघन जांच की जायेगी। इसलिए कैश परिवहन से संबंधित सम्पूर्ण कागजात वाहन पर उपलब्ध रहें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों के कैश परिवहन का काम करने वाले वाहन अन्य एजेन्सियों के कैश का परिवहन नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिए कि आचार संहिता के दौरान अगर किसी व्यक्ति के खाते में अनायास अधिक लेन-देन अथवा संदेहास्पद लेन-देन होता है तो उसकी जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को दी जाए। ऐसे खाता धारकों की पूरी जानकारी लीड बैंक अधिकारी के माध्यम से देनी होगी। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि एनजीओ एवं एसएचजी के खातों में यदि अनायास लेन-देन बढ़ गया हो तो उसकी भी जानकारी दी जाए।
बैंकर्स को बताया गया है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हर अभ्यर्थी का अलग से खाता खोला जाना है। इसलिए सभी बैंकर्स तत्परता से अभ्यर्थियों के न केवल खाते खोलें बल्कि उन्हें उसी समय चैक बुक भी मुहैया कराएं। कलेक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार पर खर्च करने के लिए 28 लाख रूपए की खर्च की सीमा निर्धारित है। इसमें से मात्र 20 हजार रूपए ही नगद खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए चैक बुक प्रदाय करना अत्यंत जरूरी है। अभ्यर्थी के चुनावी खाते में सभी लेन-देन ऑनलाइन अथवा चैक इत्यादि के माध्यम से होंगे। साथ ही ये लेन-देन चुनाव से संबंधित ही होंगे।
संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को तत्काल मिलेगी
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