देवास। मैजिक में बैलों का भरकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने दो लोगों को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 1-1 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के दो आरोपी फरार है।
यह था पूरा मामला
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर द्वारा बताया कि 23 जनवरी 2013 को बीएनपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मक्सी की और से चार टाटा मैजिक तथा एक पिकअप वाहन बैलों से भरे है और उनको महाराष्ट्र वध के लिए लेकर जा रहे है। पुलिस मौके पर पहुंचकर देखा तो पांच गाडिय़ा आई जिनमें बैल भरे थे। पुलिस ने वाहनों को रोका और चालकों से नाम पूछने पर सतीश, युसूफ, राजेश, गोविन्द, राजू बताए और उक्त बैलो को वध हेतु महाराष्ट्र लेकर जाने की बात कबूल की। पुलिस ने धारा 4/6 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में युसुफ और राजू न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फरार हो गए।तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों आधार पर सतीश, राजेश और गोविन्द को धारा 6/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अपराध में प्रत्येक को 1-1 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में आरोपी युसुफ व राजू फरार है इनका विचारणी पृथक से किया जायेगा। प्रकरण में शासन की ओर से चन्दरसिंह परमार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की एवं कोर्ट मुंशी श्याम चौधरी का सहयोग रहा।