*सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा*
*बड़वानी कपिलेश शर्मा* -न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा सट्टा लिखने के आरोप मे मंगेश पिता वासुदेव प्रजापति निवासी पानसेमल को धारा 4(क) द्युत अधिनियम मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 03 अक्टूबर 2018 को पुलिस थाना पानसेमल पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम जलगोन में एक व्यक्ति गुमटी की आड़ में सट्टा-पाना लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर बताये गये स्थान पर जाकर देखा कि व्यक्ति लोगो से रूपये लेकर सट्टा-पाना लिखा रहा है। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मंगेश निवासी पानसेमल बताया। आरोपी के कब्जे से एक पर्ची, कार्बन का टुकड़ा, एक लीड पेन, नगदी 390 रूपये मिले। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पानसेमल द्वारा अपराध क्रमांक 242/18 धारा 4(क) द्युत अधिनियम मे पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा*
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