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हरदा
दो जिला बदर
हरदा 12 अक्टूबर 18/जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने आदेश जारी कर आपराधिक प्रवृत्ति के विक्की उर्फ विकास पिता कमल कुचबंदिया, निवासी दूध डेरी गली नं. 6, हरदा तहसील हरदा थाना हरदा तथा गज्जू उर्फ गजानंद माली पिता दयाराम माली, निवासी चैकड़ी, तहसील खिरकिया थाना छीपाबड़ को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ब) के तहत जिला हरदा एवं उससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किया है