देवास-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2018 कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने पत्रकारवार्ता में बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देवास जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के तत्काल बाद जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम व अन्य प्रावधानों के तहत तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा निर्वाचन-2018 कार्यक्रम के संबंध में बताया कि दिनांक 2 नवंबर 2018 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2018 नियत की गई है। दिनांक 12 नवंबर 2018 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। दिनांक 14 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद 28 नवंबर 2018 को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 11 दिसंबर 2018 को कराई जाएगी।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि जिले में कुल 10 लाख 70 हजार 140 मतदाता है। मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए 1427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से 411 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में हैं। उन्होंने बताया कि सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएंगे। इसके स्थल भी नियत कर दिए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के नाम निर्देशन पत्र जनपद पंचायत देवास के मीटिंग हॉल, विधानसभा देवास के नाम निर्देशन पत्र अपर कलेक्टर देवास के न्यायालय कक्ष, विधानसभा हाटपीपल्या के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष, विधानसभा खातेगांव के नाम निर्देशन पत्र तहसीलदार देवास के न्यायालय कक्ष तथा विधानसभा बागली के नाम निर्देशन पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवास के न्यायालय कक्ष में लिए जाएंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि जिले में निर्वाचन संबंधी तैयारियां जारी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विधानसभा क्षेत्र देवास व हाटपीपल्या की मतदान सामग्री का वितरण जिला मुख्यालय से तथा शेष विधानसभा क्षेत्रों की सामग्री का वितरण संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय से किया जाएगा। सामग्री की प्राप्ति देवास व हाटपीपल्या विधानसभा के लिए जिला मुख्यालय पर तथा शेष विधानसभा की मतदान सामग्री की प्राप्ति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान सामग्री प्राप्त करने तत्काल बाद जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में जमा कराई जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट परिसर में की जाएगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 28 नवंबर को मतदान तथा 11 दिसंबर को मतगणना की जाएगी
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