देवास। पीपलरावां थानातंर्गत ग्राम सेडू में एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। दुष्कर्म के मामले में अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके सेन ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कैलाश पिता हुकुमसिंह गुर्जर 21 वर्ष निवासी ग्राम सेडू को 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं साक्ष्य के आभाव में हुकुमसिंह पिता शंकरलाल गुर्जर, सुनील पिता हुकमसिंह गुर्जर और जैनसिंह पिता देवनारायण गुर्जर को बरी कर दिया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया की पीपलरावां थानातंर्गत ग्राम सेडू में रहने वाले एक नाबालिग बालिका 14 जून 2016 को रात करीब 10 बजे चावल के खेत पर जा रही थी। तभी कैलाश पिता हुकुमसिंह गुर्जर 21 वर्ष ने बालिका को रोका। उसके साथ हुकुमसिंह पिता शंकरलाल गुर्जर 60 वर्ष, सनील पिता गुर्जर हुकुमसिंह 19 वर्ष दोनों निवासी सेडू और जैनसिंह पिता देवनारायण गुर्जर 29 वर्ष निवासी ग्राम पीर उमरोद, मक्सी भी थे। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बाध रखा था। कैलाश ने बालिका को अपने साथ चलने को कहा।जब उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद कैलाश उसे जबरन अपहरण कर जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे उसे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने बालिका को देखा और घर पहुंचाया। बालिका ने परिजनों को आपबीती सुनाई। उसके बाद पीपलरावां पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। अभियोजन की और से अतरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शक्यवार ने पैरवी की।उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी चन्दरसिंह परमार ने दी