देवास। बीएनपी थानातंर्गत ग्राम लोहाना में एमपीईबी के ग्रिड से विद्युत सामान चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजोग सिंह वाघेला ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अजय पिता रूपसिंह 19 वर्ष निवासी ग्राम कनासिया नाका, थाना मक्सी जिला शाजापुर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास और 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया की बीएनपी थानातंर्गत ग्राम लोहाना में एमपीईबी के ग्रिड से 24 और 25 सितंबर की दरमियानी रात को अजय पिता रूपसिंह 19 वर्ष निवासी ग्राम कनासिया नाका, थाना मक्सी जिला शाजापुर,मुन्नालाल उर्फ मुन्ना पिता धन्नालाल 42 वर्ष निवासी चुना खदान और भेरूलाल पिता भागीरथ 40 वर्ष निवासी नीलगंगा उज्जैन ने ग्रिड पर बने कमरे का ताला तोड़कर ठेकेदार विश्वनाथ कंपनी का विद्युत सामान चोरी कर लिया था। जिसका वजन 340 किलोग्राम था। बीएनपी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अजय पिता रूपसिंह 19 वर्ष निवासी ग्राम कनासिया नाका, थाना मक्सी जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया था। वहीं उसके दो साथी मुन्नालाल उर्फ मुन्ना पिता धन्नालाल 42 वर्ष निवासी चुना खदान और भेरूलाल पिता भागीरथ 40 वर्ष निवासी नीलगंगा उज्जैन फरार है। जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। प्रकरण में शासन की ओर से चन्दर सिंह परमार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की एवं कोर्ट मुंशी श्याम चौधरी का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी चन्दरसिंह परमार ने दी।