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एफआईआर कर्ता को भी मिले सूचना
इंदौर। पुलिस द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए । जिनका अनुसंधान सही तरीके से हो ताकि उसमें आरोपियों का दोषसिद्ध हो । इसके तहत पुलिस महानिरीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । जो की निम्नानुसार हैं ।
1.एफआईआर के पंजीयन के समय आवेदक से विस्तृत रूप से पूछताछ की जाए । एफआईआर में सही धाराओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी एवं संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी जवाबदार होंगे ।
2.एफआईआर में मात्र मुद्दई से ही नहीं बल्कि उस जगह सोसाइटी /कालोनियों से संबंधित अन्य लोगों के भी बयान लिपिबद्ध किए जाएं। जिसके चलते आरोपी,शिकायतकर्ता विशेष से समझौता कर दोषमुक्त ना हो सके।
- फरार आरोपी के संबंध में उनकी चल अचल संपत्ति का पता लगाकर धारा 82,83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाए। उनके पासपोर्ट जप्त किए जाएं । उनके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी कराया जाए ।प्रत्येक अपराध के 45 दिन बीतने पर उसकी स्क्रूटनी लोक अभियोजन कार्यालय में कराई जाए । समय रहते विवेचना में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके ।
- गिरफ्तार आरोपी अगर जमानत की अर्जी देता है तो तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को एवं एफआईआर कर्ता को हो । ताकि जमानत की अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय में सही तरीके से पक्ष रखा जा सके।