अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं पर कार्यवाही
खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लोवंशी द्वारा 07 फरवरी 2019 को अवस्थी कम्पाउंड में स्थित फल विक्रेता प्रतिष्ठान – एमएस फ्रूट्स के निरीक्षण के दौरान केमिकल से फल पकाते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त केमिकल का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था, प्रयोगशाला से जांच उपरांत उक्त केमिकल की पुष्टि कार्बाइड के रूप में की गई, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित होना पाया गया था । उक्त प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय (अपर कलेक्टर) हरदा द्वारा प्रतिबंधित केमिकल कार्बाइड से फल पकाने पर अवस्थी कम्पाउंड में स्थित उक्त फर्म पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 05 अप्रैल 02019 को खिरकिया स्थित खाद्य प्रतिष्ठान काबरा कम्पनी से चटपटे जीरा मंचीस का नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो जांच उपरांत लेबल अनुसार मिथ्याछाप पाया गया , उक्त प्रकरण में एडीएम न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए रिटेलर, थोक विक्रेता और निर्माता पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया ।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 24 जून 2019 को टिमरनी स्थित जायसवाल ढाबा से फैट स्प्रेड का नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो जांच उपरांत मिथ्याछाप पाया गया, उक्त प्रकरण में एडीएम न्यायालय द्वारा विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड पारित किया गया ।