अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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*अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा*
*बड़वानी से कपिलेश शर्मा-* यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी को अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी प्रकाश पिता मोहन परदेशी निवासी खेतिया को आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि 20 नवंबर 2018 को थाना खेतिया के पुलिस अधिकारी को मुखबीर से सूचना मिली की आरंभी प्लाट खेतिया में एक व्यक्ति अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बेचने के ले जाने वाला है। मुखबीर सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस खेतिया द्वारा मौके पर पर पहुचकर कुछ समय समय बाद एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की केन लेकर पैदल-पैदल आता हुआ दिखाई दिया जिसे पास आने पर रोका एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश पिता मोहन निवासी खेतिया का होना बताया। आरोपी प्रकाश के कब्जे से केन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल कीमती 400 रू. की जप्त की गयी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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