उपभोक्ता फोरम ने दिया 6 हजार की राशि देने का आदेश

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*उपभोक्ता फोरम ने दिया 6 हजार की राशि देने का आदेश*
*बड़वानी से कपिलेश शर्मा* -उपभोक्ता फोरम बड़वानी के अध्यक्ष श्री पीएस पाटीदार, सदस्य श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं सुश्री अंजना जैन ने बजाज आलियांज लाईफ इंश्योरेंस कंपनी पुणे के परिवादी को एक माह के अंदर 5 हजार रुपये तथा एक माह में उक्त राशि अदा न करने पर, उस राशि पर आदेश दिनांक से 8 प्रतिशत ब्याज तथा वाद में हुए व्यय के 1 हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाद अनुसार परिवादी श्री छोगालाल पिता धुरजी निवासी ग्राम पिपलाज ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा बड़वानी में अपना बचत खाता खुलवाया था। बैंक द्वारा सभी खाताधारकों को सर्व शक्ति सुरक्षा बीमा के माध्यम से जोड़कर परिवादी के खाते से 4 हजार 8 सौ रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम 5 वर्षो के लिए काटा गया था। बीमा पालिसी की शर्ते यह थी कि पालिसी प्रभावी रहते हुए मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये की राशि तथा बीमा अवधि समाप्त होने के पश्चात् बीमाधारक को 18 हजार रुपये बीमाधारक को वापस किये जायेंगे। परिवादी ने 10 अगस्त 2011 को पालिसी ली थी, तथा उसके द्वारा नियमित बीमा किश्तों का भुगतान भी किया गया। परिवादी द्वारा 10 अगस्त 2015 को पालिसी परिपक्व हो जाने पर परिपक्वता तिथी पर देय 18 हजार रुपये बीमा कंपनी से मांग की गई।
बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को 04 अगस्त 2017 को 15 हजार 979 रुपये का भुगतान किया गया। जिस पर से उपभोक्ता फोरम ने माना कि निर्धारित तिथि पर संबंधित राशि का भुगतान न करते हुए कंपनी ने उक्त राशि लगभग 2 साल पश्चात् भुगतान कर सेवा में कमी की हैं। इसलिए वह परिवादी को आदेशानुसार 6 हजार रुपये का भुगतान करेगा।

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