नेशनल लोक अदालत के लिये बनाये गये 16 खण्डपीठ

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*नेशनल लोक अदालत के लिये बनाये गये 16 खण्डपीठ*
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*रखे जायेंगे 11102 प्रकरण*

*बड़वानी से कपिलेश शर्मा-* नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणो का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। पक्षकार 08 दिसम्बर को लगने वाली इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करवाये इसके लिये जिले में 16 खण्डपीठो का गठन किया गया है। बड़वानी में 7 खण्डपीठ, सेंधवा में 4 खण्डपीठ, अंजड एवं राजपुर में 2-2 खण्डपीट तथा खेतिया में 1 खण्डपीठ बनाया गया है।
सुलह एवं समझौते के आधार पर प्रकरणो के निराकरण करने का सशक्त माध्यम है लोक अदालत
नेशनल लोक अदालत के लिये गुरूवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विशेष न्यायाधीश श्री दिनेशचन्द्र थपलियाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका एवं विद्युत विभाग के द्वारा विशेष छूट प्रदान की जायेगी। इन छूटो का पक्षकार लाभ उठाकर प्रकरण का निराकरण कराये। साथ ही अन्य प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर के प्रकरणो का भी पक्षकार सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण करवाकर आपसी सद्भाव को बढ़ाये।
उन्होने बताया कि 08 दिसम्बर को आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में 1121 पेण्डिंग प्रकरण तथा 9981 प्री-लिटिगेशन के प्रकरण रखे जायेंगे।
पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हेमंत जोशी ने बताया कि 08 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 के अंतर्गत सम्पत्तिकर अधिभार तथा जल उपभोक्ता प्रभार में छूट प्रदान की जायेगी।
उन्होने बताया कि सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार 1 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
उन्होने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक राशि बकाया है ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पक्षकारो को छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्त में जमा करानी होगी, जिसमें 50 प्रतिशत की राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगी।
इसी प्रकार उन्होने बताया कि निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी ।
ऽ प्रिलिटिगेशन स्तर पर:- ( जो न्यायालय में दर्ज नही है ) कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
ऽ लिटिगेशन स्तर पर:- ( जो न्यायालय में दर्ज है ) कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री दिनेशचन्द्र थपलियाल, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री समीर कुलश्रेष्ट, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री अशुतोष अग्रवाल, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हेमंत जोशी, सहित पत्रकार बंधु उपस्थित थे।

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