मतदाता को रिश्वत देना दंडनीय अपराध
बड़वानी 1 नवंबर/विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान हेतु रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के विरूद्ध मामला दर्ज करने एवं मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगो के विरूद्ध कार्यवाई करने के लिये फ्लाइंग स्क्वाट का गठन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करने के आशय से कैश या अन्य प्रकार में कुछ भी देता है या लेता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 बी के अनुसार एक वर्ष के कारावास तथा जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से धमकाता है और चोट पहुंचाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी के अनुसार एक वर्ष के कारावास तक या जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा।