उड़नदस्ता दलों का प्रशिक्षण संपन्न

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उड़नदस्ता दलों का प्रशिक्षण संपन्न
आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघनों सहित निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे
मतदाताओं को डराने-धमकाने, अवैध शराब, निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नगदी को लाने-ले जाने संबंधी मामलों में भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश
देवास 23 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में उड़नदस्ता दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 या अधिक उड़नदस्ते (एफएसटी) टीमें गठित की गई है। इन उड़नदस्ता दलों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू कर दिया है तथा मतदान समाप्त होने तक कार्य करते रहेंगे। उड़नदस्तों में कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी व जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रशिक्षण में उड़नदस्ता दलों के कर्तव्यों व निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि उड़नदस्ता दल निर्वाचन की सुचिता बनाए रखने के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन और संबंधित शिकायतों के मामलों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। मतदाताओं को डराने-धमकाने, निर्वाचकों रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नगदी को लाने-ले जाने, असामाजिक तत्वों, अवैध शराब, हथियार तथा गोला-बारूद आदि से संबंधित शिकायतों पर भी कार्यवाही करेंगे। अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा उपगत/अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे। आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के उपरांत राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक सभाओं या अन्य बड़े खर्चों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराएंगे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जब कभी भी नगदी या शराब या रिश्वत की अन्य वस्तु के वितरण के संबंध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों, गोला बारूद के लाने- ले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़नदस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेगा। किसी भी अपराध होने की आशंका में उड़नदस्ते के प्रभारी, पुलिस अधिकारी नगदी या रिश्वत की मदों या ऐसी अन्य वस्तुओं को जप्त करेगा और जिन व्यक्तियों से यह वस्तुओं यह वस्तुएं जप्त की गई है, उनके और गवाहों को बयान रिकॉर्ड करेगा, साक्ष्य जुटाएगा, जप्ती का पंचनामा बनाएगा तथा सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। उड़नदस्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए।
प्रशिक्षण में उड़नदस्ता दलों द्वारा भेजी जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों की जानकारी दी गई और बताया गया कि भारत निर्वाचन आयेाग के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को उड़नदस्ता दल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। उड़नदस्ता दलों को बताया गया कि महिलाओं के मामले में तलाशी केवल महिला अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ही ली जाएगी। पुरूष अधिकारी तलाशी नहीं ले सकेंगे। सी-विजिल के माध्यम से जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उन पर भी फ्लाइंग स्कॉड द्वारा कार्यवाही की जाएगी। बिना अनुमति के वाहन चुनाव प्रचार में संलग्न पाया जाता है तो उसको जप्त किया जाएगा। वाहन की अनुमति संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। यदि वाहन में ड्रायवर सहित 5 से अधिक व्यक्त्‍िा है तो उस स्थिति में भी कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अनिल पाटीदार विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने भी उड़नदस्ता दल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा दिया गया।

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