दो आरोपियों को रासुका के तहत निरूद्ध किए जाने के आदेश

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देवास-कलेक्टर डॉ. श्रीकांत पाण्डेय ने दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किए जाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने रोहित उर्फ काली पिता दशरथ खिंची उम्र 25 साल निवासी भवानी सागर देवास तथा राहुल पिता श्यामसिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी बरखेड़ा कोतापाई पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों आरोपियों को 6-6 माह तक की अवधि हेतु निरूद्ध किया जाकर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखने का आदेश जारी किया है। यह निरूद्ध आदेश 12 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया है।

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