रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जा सकेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग*

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*बड़वानी कपिलेश शर्मा-* जीला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10(दो) के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि विस्तार यंत्र को प्रतिबंधित किया है। दण्डाधिकारी का उक्त आदेश 11 दिसम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेगा।
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार दण्डाधिकारी के उक्त आदेश के कारण किसी धार्मिक, सामाजिक या अन्य विशिष्ट अवसरों पर आवश्यकतानुसार ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग निर्धारित अवधि में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी भी यह अनुमति इस शर्त के अधीन दे सकेंगे कि ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग अत्यंत मंद आवाज में ही किया जायेगा।
सक्षम अधिकारी होंगे यह
कोलाहल नियंत्रण के लिए सक्षम अधिकारी नगर क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी होंगे, जबकि तहसील स्तरीय क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी संबंधित तहसीलदार को बनाया गया है।

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