अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को हुई 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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बड़वानी 27 सितम्बर/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्री अभिषेक गौड़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब रखने के आरोप मे आरोपी रामदास पिता गुजरिया निवासी सितावल फल्या पनाली थाना पानसेमल को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे 01 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 28 जुलाई 2016 को आबकारी वृत खेतिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ एम.एस.मोरे को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर बिना तलाशी वारन्ट लिये आरोपी रामदास के रिहायशी मकान/दुकान पर उपस्थित होकर उसकी विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी के घर से प्लास्टिक की बोरी में विदेशी मदिरा बाम्बे स्पेशल व्हीस्की 102 क्वाटर मात्रा 18.36 बल्क लीटर एक प्लास्टिक की बोरी में पे्रसीडेंट बीयर 5000, 650 एम.एल के 27 नग मात्रा 17.55 बल्क लीटर एवं एक प्लास्टिक की बोरी में 20 नग पोलीथीन पाउच प्रत्येक मंे एक-एक लीटर रेक्टीफाईट स्प्रीट भरी हुई पाई गयी थी। कुल 55.91 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की जाकर मौके पर ही सीलबंद की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 259/16 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

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