मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई 3-3 साल का सश्रम कारावास की सजा

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*बड़वानी कपिलेश शर्मा* -अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा श्री उत्तमकुमार डार्वी द्वारा पारित अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपीगण मोहसीन उर्फ कालु पिता युनुस, वसीम उर्फ गोरू पिता युनुस अली, कासिम पिता युनुस अली एवं युनुस पिता युसुफ अली निवासी सेंधवा को धारा 323, 324, 34 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एंव आयुध अधिनियम की धारा 25(1)बी में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने सेे दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 23 मार्च 2014 को दोपहर के समय फरियादी एजाज अली और उसकी माॅ फिरदोस, भाई जुबेर, इमरान व इसरार अपने घर के आंगन मैं बैठकर बातचीत कर रहे थे । तभी आरोपीगण लठ, बेसबाल का डंडा व तलवार लेकर वहाॅ आये ओर पुराने जमीन के विवाद को लेकर उन्होने फरियादी व उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुचाई थी। आरोपी वसीम ने जुबेर को तलवार मारकर गंभीर चोट पहुचाई थी। फरियादीगण की रिपोर्ट पर से थाना सेंधवा पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध 94/2014 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।

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