भू -माफियाओ के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का हो अनुसधान…

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एफआईआर कर्ता को भी मिले सूचना

इंदौर। पुलिस द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए । जिनका अनुसंधान सही तरीके से हो ताकि उसमें आरोपियों का दोषसिद्ध हो । इसके तहत पुलिस महानिरीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । जो की निम्नानुसार हैं ।
1.एफआईआर के पंजीयन के समय आवेदक से विस्तृत रूप से पूछताछ की जाए । एफआईआर में सही धाराओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी एवं संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी जवाबदार होंगे ।
2.एफआईआर में मात्र मुद्दई से ही नहीं बल्कि उस जगह सोसाइटी /कालोनियों से संबंधित अन्य लोगों के भी बयान लिपिबद्ध किए जाएं। जिसके चलते आरोपी,शिकायतकर्ता विशेष से समझौता कर दोषमुक्त ना हो सके।

  1. फरार आरोपी के संबंध में उनकी चल अचल संपत्ति का पता लगाकर धारा 82,83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाए। उनके पासपोर्ट जप्त किए जाएं । उनके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी कराया जाए ।प्रत्येक अपराध के 45 दिन बीतने पर उसकी स्क्रूटनी लोक अभियोजन कार्यालय में कराई जाए । समय रहते विवेचना में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके ।
  2. गिरफ्तार आरोपी अगर जमानत की अर्जी देता है तो तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को एवं एफआईआर कर्ता को हो । ताकि जमानत की अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय में सही तरीके से पक्ष रखा जा सके।
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