अवैध रेत खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बी.एल. कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर छप्पन हजार एक सौ तीस रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा के द्वारा 20 नवम्बर 2018 को घटना स्थल हंडिया तहसील हंडिया जिला हरदा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डम्पर को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा बिना रायल्टी पर्ची 18.71 घनमीटर रेत का अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को अनावेदक सोनू आत्मज कैलाशचन्द्र, ग्राम चारूवा, तहसील खिरकिया चला रहा था। चालक वाहन के मालिक विजेन्द्र शर्मा आत्मज हेमंत, ग्राम लछौरामाल, तहसील छनेरा, जिला खंडवा होना बताया गया। उन्होने अनावेदक पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम 53 (6)(क) के अंतर्गत 56,130/- रुपये अंकन छप्पन हजार एक सौ तीस रुपये मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण विजेन्द्र शर्मा आत्मज हेमंत, ग्राम लछौरामाल, तहसील छनेरा, जिला खंडवा (मालिक) एवं सोनू आत्मज कैलाशचन्द्र, ग्राम चारूवा, तहसील खिरकिया (चालक) अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तसुदा वाहन रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।