सहायक अध्यापक जोशी निलंबित
देवास, 26 नवंबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. श्रीकान्त पाण्डेय ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत लागू आदर्श आचरण संहिता के दौरान राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रमों में सहभागिता एवं वाट्सएप पर राजनैतिक पोस्ट/शेयर करने पर सहायक शिक्षक शासकीय बालक उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय लोहारदा पुष्पेन्द्र जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जोशी का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के प्रावधानों एवं विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण कलेक्टर डॉ. पाण्डेय द्वारा श्री जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री जोशी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सोनकच्छ रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सहायक अध्यापक जोशी निलम्बित।
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