देवास। आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर कलेक्टर देवास के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त देवास श्री संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आज सुबह 6:00 बजे भील अमला के जंगलों में नाले किनारे सघन दबिश देकर लगभग 9900 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर नष्ट किया तथा 112 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किए इसी तारतम्य में हाटपिपलिया क्षेत्र में एक मारुति वैगन आर से अवैध रूप से परिवहित की जा रही 20 पेटी प्लेन मदिरा आरोपी रवि तँवर निवासी हाट पीपलियाके कब्जे से जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही की गई। जप्त शूदा वाहन की कीमत लगभग एक लाख रूपये तथा मदिरा एवं महुआ लाहन का बाजार मुल्य लगभग 115000/ रूपये है।
इसी कड़ी में दिनांक 22 नवम्बर 2018 को श्री दुबे के निर्देश पर स0जि0आ0अ0 श्री एस. के. सेठ, श्री अनिल कुमार माथुर (कंट्रोल रूम प्रभारी), श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा सभी वृत्त प्रभारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 22 नवम्बर 2018 को समस्त वृत्तों में अवैध हाथ भट्टी मदिरा, अवैध देशी मदिरा के कुल 43 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के पंजीबद्ध किये गये। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरणों में 112 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा, 173 पाव देशी मदिरा जप्त की गई, लगभग 4415 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षको में सुश्री राजकुमारी मंडलोई ,शालिनीसिंह, श्रीमती निधि शर्मा, महेश पटेल, संदीप सिंह चौहान, प्रेमनारायण यादव तथा स्टाफ सम्मिलित थे । उक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।