देवास,/कन्नौद-शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विधालय कन्नौद के व्याख्याता (आहरण संवितरण अधिकारी )ओ.पी.उपाध्याय को संगाग आयुक्त उज्जैन ने सतवास मे कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारीयो का माह सितम्बर 2018 का वेतन दो बार आहरित कर गंभीर वित्तीय अनियमिता करने के कारण कलेक्टर ने 25 अक्टूबर 2018 से उन्हे निंलबन करने का प्रस्ताव किया था ।
उपाध्याय का उक्त अनियमित कृत्य म.प्र सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 नियम 3,1,2,3, के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है।जिला कलेक्टर के प्रस्ताव अनुसार ओ पी उपाध्याय व्याख्याता शा.क.उ.मा.वि. कन्नौद (आहरण संवितरण अधिकारी ) को उक्त गंभीर अनियमित कृत्य के लिऐ म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण निंयतण एंव अपील) 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतगत निहित शक्तिया प्रयोग करते हुऐ तत्काल प्रभाव से निलबित कर दिया।निंलबन अवधि के दौरान उपाध्याय का मुख्यालय कार्यलय संयुक्त सचालक शिक्षा उज्जैन रहेगा और बिना पुर्व अनुमति के मुख्यालय नही छोड सकेगे। निंलबन काल मे नियमानुसार जीवन निवाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी
वित्तीय अनियमितता के चलते व्याख्याता उपाध्याय निलम्बित।
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