देवास, 09 नवंबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्वाचन कार्य में सौंपे गए दायित्वों के पालन में लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 तथा लोक प्रतिनितधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 के तहत चार कर्मचारियां को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार श्री घनश्याम गिरी गोस्वामी अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय धासड़, श्री हबीब खान सहायक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबलचौकी, श्री आशीष अध्यापक शासकीय हाईस्कूल रतनपुर एवं श्री जगदीश भंवरा सहायक अध्यापक शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बागली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त कर्मचारी मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे थे। निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण समयावधि तथा महत्वपूर्ण होकर उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है। कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों को उल्लंघन किया गया। अत: उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई।
निर्वाचन कार्यों में लापरवाही चार कर्मचारी निलंबित
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