देवास/सतवास के ग्राम खारिया में पंचायत कॉम्पलेक्स के सामने एक बदमाश हाथ में छुरा लेकर लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने राजेश निवासी ग्राम खारिया को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर राजेश को एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
यह था पूरा मामला
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 17 जनवरी 2018 को सतवास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि पंचायत कॉम्पलेक्स के सामने ग्राम खारिया का राजेश नागर हाथ में छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजेश नागर को छुरे के साथ गिरफ्तार किया। तभी से मामले न्यायालय में विचाराधीन था। प्रथम श्रेणी न्यायालय खातेगांव ने राजेश निवासी ग्राम खारिया को धारा 25 (1-बी) (बी) आम्र्स एक्ट के अपराध में 1 वर्ष का कारावास व 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेंटर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खातेगांव ने पैरवी की । उक्त जानकारी सहायक जिला अधिकारी चन्दरसिंह परमार ने दी।