आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान प्रतिदिन भेजे रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए आदेश

533 Views

देवास, 13 अक्टूबर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा आम निर्वाचन-2018 के दौरान आदर्श आचरण संहिता की अवधि में प्रतिदिन आदर्श आचरण संहिता के पालन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश लोकेश कुमार जाटव ने निर्देशित किया हैकि उक्त जानकारी के संधारण हेतु मप्र पुलिस के पोर्टल पर पृथक से एलओआर एवं एमसीसी के माड्यूल उपलब्ध है। उक्त जानकारी सिर्फ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ई-मेल द्वारा प्राप्त जानकारी संकलित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी कुछ जिलों से जानकारी नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिदिन जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
जारी आदेश अनुसार एलओआर-1 प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दंडाधिकारी को भेजा जाएगा। रिपोर्टिंग की अवधि प्रात: 6 बजे से आगामी दिन के प्रात: 6 बजे तक रहेगी जो कि पोर्टल पर प्रात: 9 बजे तक अपलोड करना होगा। एलओआर 2 राज्य की समरी रिपोर्ट की रहेगी। इसी प्रकार एमसीसी-1 आदर्श आचरण संहिता की अवधि तक प्रतिदिन रिपोर्टिंग की अवधि प्रात: 6 बजे से आगामी दिन के प्रात: 6 बजे तक रहेगी जो कि पोर्टल पर प्रात: 9 बजे तक अपलोड करना होगा। एमसीसी-2 आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के प्रमुख कारण की अवधि तक प्रतिदिन रिपोर्टिंग की अवधि प्रात: 6 बजे से आगामी दिन के प्रात: 6 बजे तक रहेगी जो कि पोर्टल पर प्रात: 9 बजे तक अपलोड करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »