देवास। पुलिस ने अवैध गांजे की खेती कर रहे कैलाश मीणा,संतोष मीणा एवं सत्यनारायण मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा के खेत से गांजे के पौधे जब्त किए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय विचाराधीन था। विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुऐ आरोपी कैलाश मीणा को 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्तगण संतोष मीणा व सत्यनारायण मीणा को 2-2 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
यह था पूरा मामला
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 27 अक्टूबर 2013 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की कैलाश मीणा, सतोष मीणा व सत्यनारायण मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा ने अपने अपने खेतों में गांजे के पौधे लगा रखे है, और अवैध गांजे की खेती कर रहे है। जिस पर पुलिस ने तीनों के खेत पर से गांजे के पौधे जप्त किये थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुऐ आरोपी कैलाश मीणा को 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं संतोष मीणा व सत्यनारायण मीणा को 2-2 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अजयसिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) एवं राजेन्द्र खाण्डेगर ने पैरवी की एवं कोर्ट सतीष पंजाबी का विशेष सहयोग रहा।