*बड़वानी कपिलेश शर्मा* -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में बाहरी व्यक्तियों के बड़वानी जिले में आने और उनके ठहरने की दैनिक जानकारी प्रतिदिन थाना प्रभारियों एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को लिखित में प्रस्तुत करने के आदेष सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी किए है । यह जानकारी बड़वानी जिले की राजस्व सीमा में संचालित सभी सरायों, धर्मषालाओं, होटलों तथा लाॅज के मालिकों को ठहरने के अगले दिवस सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी ।
यह आदेष 08 अक्टूबर से सम्पूर्ण दिसम्बर 2018 तक लागू रहेगा । विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है । विधानसभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी बड़वानी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले के लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो सकता है ।
*बाहरी व्यक्तियों के आने की देने होगी जानकारी* *जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेष**
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