देवास, 07 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आगामी विधानसभा-2018 की गतिविधियों व प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
जारी निषेधाज्ञा अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति समूह या संस्था, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे। धरना, जुलूस प्रदर्शन सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसीन आदि ज्वलनशील प्रदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा। पटाखें/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति टेंट, पंडाल आदि का निर्माण भी प्रतिबंधित किया गया है।
बिना अनुमति धरना जुलूस प्रतिबंधित पूरे जिले में धारा 144 लागू।
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