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नईदिल्ली। पटियाला हाउस अदालत ने गरुुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी बीमार मां से बात करने की इजाजत दे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने आरोपी को अपनी मां से ‘‘केवल हिंदी भाषा में ही संवाद करने’’ का निर्देश दिया है।
महीने में एक बार बात करने की इजाजत
न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक को सुरक्षा कारणों से अगर जरूरत पड़े तो बातचीत को रिकॉर्ड कराने की भी स्वतंत्रता है। न्यायाधीश ने कहा, ‘तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोपी को केवल एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उसकी मां से बातचीत करने की अनुमति दें।’