इंदौर से चुनाव नहीं लड़ सकते कांग्रेस प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब देर चुकी

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Indore News

कांग्रेस प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की ओर से पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में फैसला सामने आया है।
इंदौर में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी की नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए हैं। डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी है। अब हम चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते।
कोर्ट में करीब चार से पांच मिनट इस पर बहस चली। कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने बताया कि इंदौर में 13 मई को वोटिंग होगी। हमने पहले इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से हमें चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी। क्योंकि, चुनाव याचिका इलेक्शन होने के बाद ही दायर हो सकती है। हमारे लिए यह अभी संभव नहीं है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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