प्रत्येक व्यक्ति को मॉस्क / फेस कवर पहनना अब अनिवार्य

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बिना मास्क/ फेस कवर के निकलने पर संबंधित के विरुद्ध होगी विधिक कार्रवाई

देवास खबर हलचल न्यूज़ लक्ष्मण जाधव

देवास चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड – 19 से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मॉस्क / फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने एपिडेमिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेज कोविड – 19 विनिमय , 2020 व मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 की धारा 71 ( 1 ) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को , जिसे धारा 144 के तहत् जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निकलने हेतु छूट प्रदान की गयी है , मॉस्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य किया है । बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मॉस्क अथवा होम मेड तीन परतों वाले फेस कवर का इस हेतु उपयोग किया जा सकता है । मॉस्क / फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा , रूमाल , दुपट्टा आदि का भी फेस कवर में प्रयोग किया जा सकता है । इन्हें साबुन से अच्छी तरह धोकर तथा धूप में खूब अच्छी तरह सुखाकर पुनः उपयोग में भी लाया जा सकता है । बिना मॉस्क / फेस कवर के घर से बाहर निकलना एपिडेमिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेज कोविड – 19 विनिमय , 2020 व मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 की धारा 71 ( 1 ) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

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