सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति के बाद बज सकेंगे ध्वनि विस्तारक यन्त्र।

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देवास, 07 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने विधानसभा निर्वाचन-2018 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने की दृष्टि से मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, किंतु ध्वनि मानक 10 डेसिमल या कुल क्षमता का ¼ वाल्युम में से जो कम हो पर उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति नहीं दी जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मप्र कोलाहल नियंत्रण अनिधियम 1985 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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