सट्टा लिखने के आरोप में आरोपी को न्यायालय उठने तक सजा

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*सट्टा लिखने के आरोप में आरोपी को न्यायालय उठने तक सजा*
*बड़वानी से कपिलेश शर्मा* न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने फैसले में आरोपी दिलीप पिता भुरला उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 17 नवंबर 2018 को थाना पाटी पर सहायक उपनिरीक्षक मजहर खान को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मटन मार्केट पाटी में अवैध रूप से सट्टा-पाना लिख रहा है। मुखबीर के सूचना के आधार पर बताये गये स्थान पर सहायक उपनिरीक्षक मजहर खान द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना दिलीप पिता भुरला निवासी पाटी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से एक सट्टा अंक लिखी पर्ची, कार्बन, पेन, डायरी एवं नकदी 1650 रूपये जप्त किये। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना पाटी मे धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सरदार सिंह अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

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