युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में युवक को 7 वर्ष का कारावास

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देवास।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी विनय पिता भेरूलाल चौहान निवासी नयापुरा, बागली को 7 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

यह था पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि युवती ने  22 जनवरी 2017 को परिजनों के साथ थाना बागली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 जनवरी 2017 को तबियत खराब होने के कारण घर पर थी। तबियत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई थी।  माता- पिता इन्दौर गये थे । वहीं भाई-बहन स्कूल गये थे । जब वह घर पर अकेली पढाई कर रही थी तभी विनय चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी नयापुरा मेरे घर में आया और जबरन दुष्कर्म किया।  जब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी बडी मां आई और विनय चौहान को पकड़ा। माता- पिता रात की 10 बजे घर आये । जिसके बाद दूसरे दिन 22 जनवरी को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी विनय पिता भेरूलाल चौहान निवासी नयापुरा, बागली के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर  विनय पिता भेरूलाल चौहान  20 वर्ष निवासी नयापुरा थाना बागली को धारा 376(1) भा.द.सं. के तहत 7 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 450 भा.द.सं. के तहत 5 वर्ष का  कारावास तथा 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी गजराजसिंह चौहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील बागली ने की।

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