अवैध रेत खनन पर 37 हजार रुपए से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर 37 हजार दो सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि तहसीलदार हण्डिया एवं अन्य राजस्व अमले द्वारा 12 नवम्बर 18 को ग्राम भमौरी तहसील हंडिया जिला हरदा में डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.जी. 7002 को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा 12.40 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को वाहन चालक सुखराम आत्मज कुंवर निवासी गओला जिला खरगौन चला रहा था। चालक वाहन के मालिक श्रीमति रेखा पत्नि शिवराम केवट निवासी 39/1 गुरुकृपा काॅलोनी राउ जिला इंदौर होना बताया गया। उन्होने अनावेदकगण सुखराम आत्मज कुंवर निवासी गओला जिला खरगौन (वाहन चालक) एवं श्रीमति रेखा पत्नि शिवराम केवट निवासी 39/1 गुरुकृपा काॅलोनी राउ जिला इंदौर (मालिक) पर म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम 53 (1) (क) के अंतर्गत 37,200 रुपए अंकन सैतीस हजार दो सौ रुपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.जी. 7002 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।