अवैध रेत खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर अठत्तर हजार नौ सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा द्वारा 12 अक्टूबर 18 को ग्राम भमौरी/खेड़ीनीमा तहसील हंडिया जिला हरदा में डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.जी. 2272 को रोक कर जांच की गई । जांच में उक्त वाहन के द्वारा 13.15 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को वाहन चालक लखनलाल आत्मज श्री भगवान निवासी ग्राम गूजरखेड़ा महू तहसील महू जिला इंदौर चला रहा था। चालक वाहन के मालिक चरणदीपसिंह भाटिया आत्मज राजेन्द्रसिंह निवासी सिमटोल रोड़ महू, तहसील महू जिला इंदौर होना बताया गया। उन्होने अनावेदक चरणदीपसिंह भाटिया आत्मज राजेन्द्रसिंह निवासी सिमटोल रोड़ महू, तहसील महू जिला इंदौर पर म. प्र. गौण खनिज नियम 2018 के नियम 23(1) (क) के अंतर्गत 78,900 रुपये अंकन अठत्तर हजार नौ सौ रुपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.जी. 2272 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।