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*धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकेंगे*
*बड़वानी कपिलेश शर्मा* कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई अभ्यर्थी/राजनैतिक दल या उसकी तरफ से धर्म, जाति आदि के नाम पर वोट मांगने की कोई भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के भाग एक के उप पैरा तीन एवं चार के प्रावधानों के तहत उल्लंघन होगा। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजनैतिक दलों को आयोग के उक्त दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाए। यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन के समय आयोग के उक्त निर्देश की प्रति सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से प्रदान की जाएं। नोडल अधिकारी आदर्श आचरण संहिता को भी उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।