बड़वानी 28 सितम्बर/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेधवा श्री मोहम्मद जफर खांन द्वारा पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे पुरी पिता सुरभान बारेला निवासी दिवानिया थाना सेधवा को धारा 304 ए भादवि मे 02 वर्ष की सजा एवं 2000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 10 दिसम्बर 2017 को रात्रि के लगभग 08 बजे मृतक ग्यारसीलाल व कुराम अपनी मोटरसाइकिल से संेधवा से जामली जा रहे थें। तब जामली के पास एबी रोड पर पुरी (आरोपी) अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 46 एमएम 6317 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया व मृतको की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे ग्यारसीलाल व कुराम की मोटरसाइकिल डिवाईडर से टकराकर गिर गयी। जिससे दोनो को गंभीर चोटे आई व कुराम की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा ग्यारसीलाल की मृत्यु घटना के दूसरे दिन अस्पताल मे ईलाज के दौरान हुई। मृतक ग्यारसीलाल ने मरने से पहले आरोपी के खिलाफ बयान दे दिए थे। सेधवा ग्रामीण थाना द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 609/17 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री राजमल सिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चालन करने से हुई दो व्यक्तियो के मौत के मामले मे आरोपी को 02 वर्ष की सजा
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