मध्यप्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायालय में हो रही है सुनवाई

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देवास खबर हलचल न्यूज़ लक्ष्मण जाधव

देवास लॉक डाउन के कारण न्यायालयों में हो रहा सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग, जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवास राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया गया कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष शर्मा, ग्वालियर द्वारा 4 महत्वपूर्ण प्रकरणों में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिग के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया। जिला देवास में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही है तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा शासन का पक्ष रखा जा रहा है । इस संबंध में प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्रीमती मोसमी तिवारी, द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य की समस्त जिला अदालतों में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जा रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार समस्त जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के निर्देश जारी किये गये हैं। श्री पुरूषोत्तम शर्मा संचालक लोक अभियोजन म0प्र0 द्वारा समस्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मध्य प्रदेश को वीडियो एप के माध्यम से वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग कर मामलों के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिला न्यायालय ग्वालियर में श्री ए.के. मंसूरी, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ग्वालियर एवं विशेष नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री एम.एन.एच. रजवी द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की गई। खास बात यह रही कि न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ता एवं अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होकर वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व ए.जी.पी. एवं ए.डी.पी.ओ. को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग एप (Vidyo) के माध्यम से लिंक प्रेषित की गई जिसके माध्यम से शासकीय अधिवक्ता न्यायालय की वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग यूनिट से जुड़ गये। न्यायालय श्री ए.के. मंसूरी, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ग्वालियर के समक्ष श्री घनश्याम मंगल, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एवं विशेष नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री एम.एन.एच. रजवी के समक्ष श्री मनीष शर्मां ए.डी.पी.ओ द्वारा पेरवी की गई। श्री ए.के. मंसूरी द्वारा बताया गया कि अधिवक्तागण भी अपने घर बैठे ही वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए न्यायालयीन कार्यवाही में सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग किया जाना न केवल अपेक्षित है अपितु संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक भी है। उक्त जानकारी मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधकारी .जिला देवास मीडिया प्रभारी

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