414 Views
- कंटेनमेंट ऐरिया से लगे 2 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र बफर जोन घोषित
- कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत आवागमनपूर्ण रूप से प्रतिबंधित, कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना आवश्यक
- आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधि
देवास 07 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की विभिन्न धाराओं में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कंटेनमेंट एरिया घोषित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार देवास शहरी क्षेत्र में सस्पेक्टेड केस पाए गए चार क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इनमें 31, हटेसिंह गोपाल मार्ग जबरेश्वर मंदिर के पास की गली देवास, 1-शिमला कालोनी देवास के मकान, आईसा शेख पति अजरुद्दीन शेख का स्टेशन रोड देवास स्थित मकान, फिरोज शेख व अन्य के पठान कुआ देवास स्थित मकान का क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया में शामिल हैं ।उक्त क्षेत्र के घरों को एपिसेंटर घोषित करते हुये सभी घरो की 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है| इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत किया जावेगा । इससे लगे 2 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन भी घोषित किया है ।
कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना आवश्यक होगा । इससे संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो कर्फ्यू लगाया गया है , उसका सही तरीके से कियान्वयन हो सकेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के अंदर आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा । कन्टेनमेंट ऐरिया से 2 किलोमीटर की परिधि का भी कन्ट्रोल किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा । कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी. एम. एच. ओ. द्वारा विशेष आर.आर. टी. , जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन , एक एपीडिमियोलाजिस्ट , पेथालाजिस्ट , माइक्रोबायोलाजिस्ट , डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट , जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर , एक पैरामेडिकल स्टॉफ , लेब टेक्निशियन व डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा । उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी ।
समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता – एलएचवी , ए एन एम , आशा , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर ( एमपीडब्ल्यू – टी बी एच व्ही ) टीम अनुसार एपीसेन्टर से प्रति टीम । पचास घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा – 2 में जानकारी आई. डी. एस. पी. नोडल आफीसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । समस्त टीम COVID – 19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं COVID – 19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार , खासी , गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । समस्त COVID – 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है , जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके । जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है , उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा ( विजिट या दूरभाष के माध्यम से ) तथा संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों ( सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित ) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रॅकिंग की रिपोर्टिग किया जाना सुनिश्चित करें । नगरीय निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा । सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर / आर आर टीम द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें । समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना भी सनिश्चित करेंगे ।