अवैध रेत खनन पर एक लाख सोलह हजार रु अर्थदण्ड अधिरोपित
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर एक लाख सोलह हजार छः सौ चालिस रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा द्वारा 12 अक्टूबर 18 को ग्राम भमोरी/खेड़ीनीमा तहसील हण्डिया में डम्पर क्र. एम.पी. 04 एच.ई.0805 को रोक कर जांच की गई । जांच में उक्त वाहन के द्वारा 19.44 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। उन्होने अनावेदक वाहन के मालिक श्री शशिकांत चैधरी आ. बाबूलाल चैधरी निवासी 200, अम्बामोलिया दूधिया इंदौर पर म. प्र. गौण खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के अंतर्गत 1,16,640 रुपये अंकन एक लाख सोलह हजार छः सौ चालिस रूपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर क्र. एम.पी. 04 एच.ई.0805 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।